Rajasthan Lockdown: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रैल से तीन मई की प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, माल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे, लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी. साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी. गहलोत की अध्यक्षता में रविवार देर रात तक चली उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया.
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, एवं कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़भाड़ होता है जिससे कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार (19 अप्रैल) से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं. साथ ही इस दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है. इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार की ओर से रविवार देर रात जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 16 अप्रैल को राज्य में लगाये गये सप्ताहांत कर्फ्यू की निरंतरता में 19 अप्रैल (सोमवार) प्रात: पांच बजे से तीन मई (सोमवार) प्रात: पांच बजे तक जनअनुशासन पखवाड़ा मनाया जायेगा, जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे.
जारी आदेशानुसार इस दौरान जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड विद्युत, पानी, आवश्यक सेवाओं से जुडे़ राजकीय कार्मिकों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी. केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्यलय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे. बस स्टैण्ड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागम की अनुमति होगी.
जारी दिशा निर्देशो के अनुसार राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडिया फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा, थोक दुकानों को सायंकाल पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी. सब्जियां, एवं फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, आटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा शाम सात बजे तक बेचा जा सकेगा.
वहीं अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिये नियोजित व्यक्ति को अनुमति होगी. राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपयेर की दुकाने अनुमत होगी. इस दौरान राशन की सभी दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी.
दिशा निर्देशों के अनुसार इस दौरान दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं आइटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं, बैंकिग सेवाओं के लिये बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यलय को अनुमति होगी.
वहीं प्रसंस्करित खाना, मिठाई व मिष्ठान, रेस्टोरेंटस द्वारा होम डिलीवरी रात्रि आठ बजे तक अनुमत होगी. एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, थोक आउटलेट की सेवाएं रात्रि आठ बजे तक अनुमित होगी.
श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके इसके लिये समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी.
संबंधित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जायेगा जिससे कि आवागमन में सुविधा हो.