- इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने राज कुंद्रा को 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में समन भेजा है
- राज कुंद्रा को इस महीने की पंद्रह तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है, पहले पेशी टली थी
- शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है ताकि वे देश न छोड़ सकें
बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है. दरअसल, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW ने उन्हें 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में समन भेजा है. विभाग ने उन्हें इस महीने की 15 तारीख को इस मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. राज कुंद्रा को इससे पहले 10 सितंबर को पेश होना था लेकिन उन्होंने पेशी के लिए और समय मांगा था.
इस बीच EOW ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) भी जारी कर दिया है, ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें. इस मामले में सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार NCLT के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है.
आखिर क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि इस मामले में जुहू पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई है. शिकायतकर्ता दीपक कोठारी जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने 60.48 करोड़ रुपये शिल्पा-राज की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस बढ़ाने के नाम पर लगाए थे. कोठारी का आरोप है कि यह पैसा बिजनेस में लगाने के बजाय शिल्पा और राज ने अपने निजी इस्तेमाल में उड़ा दिया.
आरोप क्या है?
दीपक कोठारी का आरोप है कि साल 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने बिज़नेस बढ़ाने के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपए लिए. यह रकम Best Deal TV Pvt. Ltd. नाम की कंपनी के जरिए ली गई थी. शुरुआत में इसे लोन बताकर पैसे मांगे गए थे, लेकिन बाद में टैक्स बचाने का हवाला देकर इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाया गया. कोठारी का कहना है कि उन्हें मीटिंग में आश्वासन दिया गया था कि तय समय में 12% सालाना ब्याज के साथ पैसे लौटा दिए जाएंगे.
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में लिखित तौर पर पर्सनल गारंटी भी दी थी. लेकिन कुछ ही महीनों में शिल्पा ने कंपनी से डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इंन्सॉल्वेंसी केस चल रहा है. व्यापारी का दावा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई. इस मामले में आरोप है कि कंपनी के नाम पर लिए गए पैसे निजी खर्चों में उड़ाए गए.
शिकायतकर्ता का पक्ष
दीपक कोठारी के वकील जैन श्रॉफ का कहना है कि उनके मुवक्किल ने पूरे सबूतों के साथ निवेश किया था. कंपनी ने दिवालिया घोषित होकर उन्हें गुमराह किया और पैसों को निजी उपयोग में लगाया. शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता खुद कंपनी में पार्टनर थे, उनके बेटे को डायरेक्टर बनाया गया था और यह एक इक्विटी एग्रीमेंट था. यानी मुनाफा-नुकसान दोनों ही साझेदारों में बंटते. पर्सनल गारंटी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज है तो कोर्ट में पेश होगा और वहीं इसका फैसला होगा.