राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड होने के कांग्रेस के दावे को ट्व‍िटर ने किया खारिज

ट्विटर ने शनिवार को कांग्रेस के इस दावे का खंडन किया कि पार्टी नेता राहुल गांधी के अकाउंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा "अस्थायी रूप से निलंबित" कर दिया गया था. एक दिन पहले सांसद द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर को हटा दिए जाने को लेकर विवाद हुआ था.

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नई दिल्ली:

ट्विटर (Twitter) ने शनिवार को कांग्रेस के इस दावे का खंडन किया कि पार्टी नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के अकाउंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा "अस्थायी रूप से निलंबित" कर दिया गया था. एक दिन पहले सांसद द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर को हटा दिए जाने को लेकर विवाद हुआ था. कांग्रेस पार्टी द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि निलंबित अकाउंट को बहाल करने के लिए "उचित प्रक्रिया" का पालन किया जा रहा था, ट्विटर के एक प्रवक्ता ने एनडीटीवी को बताया कि राहुल गांधी का अकाउंट निलंबित नहीं है और सेवा में बना हुआ है. ट्व‍िटर ने कहा कि जब कोई खाता निलंबित किया जाता है, तो उसे वैश्विक दृष्टिकोण से हटा दिया जाता है, वे कांग्रेस के दावे को देख रहे हैं.

एक दिन पहले ही ट्विटर ने राहुल गांधी द्वारा की गई एक विवादित पोस्ट को हटा दिया था जिसमें राहुल गांधी दिल्ली में 9 साल की बच्ची, जिसकी कथ‍ित रूप से रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसके परिवार से मिल रहे थे. ट्विटर के एक मैसेज के अनुसार वह ट्वीट उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था.

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आम तौर पर, एक बार किसी यूजर के ट्वीट को नियमों के उल्लंघन के लिए हटाया जाता है, तो उन्हें 24 घंटे तक ट्वीट करने की इजाजत नहीं होती है. यौन उत्पीड़न पीड़ितों या उनके परिवारों की पहचान का खुलासा करना भारत में अवैध है और इसे उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है.

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इससे पहले कांग्रेस ने अपने आध‍िकारिक ट्व‍िटर हैंडल से ट्वीट किया, ''राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है.''

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पार्टी ने कहा, ''अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे मंचों के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे. जय हिंद.''

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बुधवार को लड़की के परिवार के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए, राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया था: "माता-पिता के आंसू केवल एक ही बात कह रहे हैं - उनकी बेटी, इस देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए. और मैं न्याय के इस मार्ग पर उनके साथ हूं."

बुधवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा था. आयोग का कहना था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74 और बाल यौन अपराध रोकथाम कानून (पॉक्सो) की धारा 23 का उल्लंघन है.

राहुल गांधी ने बुधवार को लड़की के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और कहा कि वह न्याय की राह पर उनके साथ हैं और "एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे."

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