कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कल खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर सितंबर तक उपचुनाव हो सकता है. गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा गुरुवार को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद गांधी को अयोग्य ठहराया गया. फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कांग्रेस नेता को 30 दिन की जमानत दी गई है.
दो सीटें हैं रिक्त
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 2015 की धारा 151ए के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं में रिक्त सीटों पर उपचुनाव सीट के खाली होने के छह महीने के भीतर होना चाहिए. इसी अधिनियम के तहत राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया. अधिनियम की धारा 8 (3) कहती है कि एक सांसद को उस समय अयोग्य ठहराया जाता है, जब उसे दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है. लोकसभा सचिवालय ने कल राहुल गांधी की अयोग्यता को अधिसूचित किया और अब उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करना चुनाव आयोग पर निर्भर है. लोकसभा में अब दो सीटें जालंधर और वायनाड रिक्त हैं.
1 बजे संवाददाता सम्मेलन
राहुल गांधी 2019 में उत्तर प्रदेश में अपनी अमेठी सीट हार गए और अपनी दूसरी सीट वायनाड से चुने गए. मानहानि का मामला, 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है" से संबंधित है. गुजरात के एक पूर्व मंत्री ने शिकायत दर्ज की थी कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है. राहुल गांधी की टीम के अनुसार, इस मामले में दोषी ठहराए गए और सजा पाए राहुल गांधी अब सत्र अदालत में स्थानीय अदालत के फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं. राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे.
यह भी पढ़ें-
"अपनी और दूसरों की सुरक्षा में अंतर...": ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों के उपद्रव पर एस जयशंकर
भारत के अनुरोध के बावजूद करतारपुर तीर्थयात्रियों से शुल्क वसूल रहा पाकिस्तान