पंजाब में अब एसिड अटैक पीड़ित पुरुषों को भी मिलेगी पेंशन

मलकीत सिंह ने हाई कोर्ट में बताया कि पंजाब सरकार ने 2017 में पंजाब एसिड अटैक विक्टिम पॉलिसी बनाई थी, जिसमें सरकार ने केवल एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को ही प्रतिमाह आठ हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान बनाया था.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)

पंजाब सरकार ने एसिड अटैक से पीड़ित पुरुषों के लिए आठ हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया है. पंजाब सरकार ने यह जानकारी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में संगरूर जिले के धूरी निवासी पीड़ित मलकीत सिंह की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दी. साथ में पंजाब सरकार ने पीड़ित व्यक्ति को दिए जाने वाले एरियर का चेक भी हाई कोर्ट को ही सौंप दिया. 

याचिकाकर्ता के वकीत एचसी अरोड़ा ने बताया कि मलकीत देश के पहले एसिड अटैक पीड़ित पुरुष हैं और उनके लिए पंजाब सरकार ने पेंशन का प्रावधान किया है. मलकीत सिंह ने हाई कोर्ट में बताया कि पंजाब सरकार ने 2017 में पंजाब एसिड अटैक विक्टिम पॉलिसी बनाई थी, जिसमें सरकार ने केवल एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को ही प्रतिमाह आठ हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान बनाया था. लेकिन वह भी एसिड अटैक पीड़ित हैं और इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज की. इसके बाद अब सरकार द्वारा उन्हें भी प्रतिमाह आठ हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. 

क्या है पूरा मामला

दरअसल, मलकीत सिंह, बलदेव सिंह का ट्रक चलाते थे. 22 जुलाई 2011 को वह बलदेव सिंह से अपनी सैलरी लेने के लिए पहुंचे तो बलदेव सिंह ने घर की छत से उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया. इस हादसे के कारण उनकी दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई. 

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