पंजाब : नाभा जेल तोड़कर भागने के मामले में 22 लोगों को तीन से लेकर 20 साल तक कैद की सजा

दोषियों में से एक को पांच साल और एक को तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों में एक दर्जन से अधिक गैंगस्टर और दो आतंकवादी शामिल थे. 

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
(फाइल फोटो)
पटियाला:

पंजाब की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को 2016 के “नाभा जेलब्रेक” मामले में 22 दोषियों को तीन साल से लेकर 20 साल तक की जेल की सजा सुनाई. पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल ने मंगलवार को 22 लोगों को “जेलब्रेक” मामले में दोषी ठहराया था.

अदालत ने 22 में से कुछ दोषियों को 18 से 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसने दो को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत 10 साल की सजा शामिल हैं और ये “जेलब्रेक” मामले में सजा के साथ-साथ नहीं चलेगी.

दोषियों में से एक को पांच साल और एक को तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों में एक दर्जन से अधिक गैंगस्टर और दो आतंकवादी शामिल थे. 27 नवंबर, 2016 को कुल 14 गैंगस्टरों ने जेल पर हमला किया था, जिनमें से कई ने पुलिसकर्मियों की वेशभूषा में थे. पुलिस ने मामले में 34 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

यह भी पढ़ें -

-- खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए देश लाल बहादुर शास्त्री का ऋणी : नरेंद्र सिंह तोमर
-- Exclusive: अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में अहम खुलासे

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
IND Vs PAK: India-Pakistan Match पर क्या बोले Jammu Kashmir के Cricket Fans? | Champions Trophy