आंध्र और अन्य राज्यों के 32 लाख लोगों से ठगी के मामले में 4000 करोड़ की संपत्ति कुर्क

यह मामला एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़ा है. कंपनी के तीन प्रवर्तकों को केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में विभिन्न राज्यों में 4,109 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. एजेंसी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. यह मामला एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़ा है. कंपनी के तीन प्रवर्तकों को केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है.

ईडी ने बयान में कहा, ‘‘कुर्क की गई संपत्तियों में 2,809 जमीनी संपत्तियां, आंध्र प्रदेश में 48 एकड़ में फैला हेलैंड एम्यूजमेंट पार्क, जो अरका लेजर एंड एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लि. के नाम है है, के अलावा विभिन्न कंपनियों के शेयर, संयंत्र और मशीनरी शामिल है.''

इन संपत्तियों को धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी तौर पर कुर्क किया है. ये संपत्तियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में हैं.

ईडी ने आरोपियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में दर्ज पुलिस प्राथमिकी के आधार पर जांच की है. इन लोगों पर 32 लाख निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपये जुटाकर उनके साथ धोखाधड़ी का आरोप है.

इस मामले में मुख्य आरोपियों एग्रो गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रवर्तकों ‘अवा वेंकट रामा राव, अवा वेंकट एस नारायण राव और अवा हेमा सुंदर वारा प्रसाद को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है.
 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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