देवेगौड़ा का पोता रेप केस में दोषी करार, कोर्ट का फैसला सुन रोने लगा पूर्व JDS सांसद रेमन्ना

सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत ने कहा कि वह शनिवार को रेवन्ना की सजा का ऐलान करेगी.

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  • बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जद (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार
  • प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और चौदह महीने जेल में हैं
  • रेवन्ना पर चार आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दो हजार से अधिक अश्लील वीडियो सामने आए थे
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बेंगलुरु की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में जद (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया. कोर्ट में मौजूद जज ने जैसे ही फैसला सुनाया वैसे ही प्रज्वल रेवन्ना रोने लगा. सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत ने कहा कि वह शनिवार को रेवन्ना की सजा का ऐलान करेगी. 30 जुलाई को अदालत ने कुछ स्पष्टीकरणों का हवाला देते हुए फैसला टाल दिया था. रेवन्ना को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वह कई महीने से जेल में हैं.

रेवन्ना के परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली एक महिला ने पिछले साल अप्रैल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उसने रेवन्ना पर 2021 से बार-बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था. इससे पहले 18 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी करने वाली अदालत ने कुछ स्पष्टीकरणों का हवाला देते हुए 30 जुलाई को फैसला टाल दिया था.

क्या है मामला

रेवन्ना पिछले साल दर्ज किए गए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं, ये मामले तब दर्ज किये गए थे, जब रेवन्ना से जुड़े 2,000 से अधिक अश्लील वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिनमें कथित तौर पर कई महिलाओं के यौन शोषण का खुलासा हुआ था. इससे पहले विशेष जनप्रतिनिधि अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज रेप के मामलों में से एक के संबंध में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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रेवन्ना याचिका हो चुकी है खारिज

न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने रेवन्ना की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही में देरी का हवाला देते हुए राहत का अनुरोध किया था. इससे पहले निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद यह उनका दूसरा प्रयास था. रेवन्ना ने हाल ही में जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था. हालांकि, नौ जुलाई को न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने उन्हें निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी. इस निर्देश के बाद, रेवन्ना ने एक बार फिर विशेष अदालत का रुख किया, जिसने अब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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