पोर्न फिल्म केस (Porn Film case) में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ (Gehana Vassisth) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने मामले में दर्ज तीसरी FIR में गहना की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. वहीं साथ ही गहना की अग्रिम ज़मानत अर्जी खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने गहना वशिष्ठ से कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो जांच में शामिल होंगी. बता दें कि पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गहना वशिष्ठ, जो कथित तौर पर पोर्न फिल्मों के निर्देशक थीं, ने महिलाओं को "अश्लील फिल्म वीडियो" में अभिनय करने के लिए धमकाया, जबरदस्ती की और पैसे का लालच दिया. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसे वशिष्ठ की फिल्मों के लिए अश्लील वीडियो में अभिनय करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे मोबाइल एप्लिकेशन न्यूफ्लिक्स पर अपलोड किया गया था.
गहना ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी (महिला का शील भंग), 292 और 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण); और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधान के तहत दर्ज FIR में गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पोर्न फिल्म मामले में दर्ज एक अन्य FIR में व्यवसायी राज कुंद्रा भीआरोपी हैं. उन्हें मुंबई के एस्प्लेनेड में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी है. वह जेल से रिहा होकर मंगलवार को ही घर पहुंचे हैं.
गौरतलब है कि पोर्नोग्राफी मामले में जमानत मिलने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) 64 दिन बाद जेल से बाहर आ गए हैं. मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को राज कुंद्रा की जमानत मंजूरी कर ली थी. कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर कुंद्रा को जमानत दी थी. मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 64 दिन बाद राज कुंद्रा जमानत पर जेल से रिहा हुए. कुंद्रा पर पोर्न फिल्म बनवाने और मोबाइल एप पर इसकी स्ट्रीमिंग का आरोप है.