'बुली बाई' मामले में पुलिस ने बेंगलुरु के इंजीनियरिंग छात्र को हिरासत में लिया: रिपोर्ट

मुंबई पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए), 354 डी, 509 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया है. 

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मुंबई पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिए गए संदिग्ध की उम्र के अलावा पहचान का खुलासा नहीं किया है.
मुंबई:

मुंबई पुलिस की साइबर सेल टीम ने सोमवार को 'बुली बाई' मामले में बेंगलुरु के एक 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को हिरासत में लिया है. मुंबई पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिए गए संदिग्ध की उम्र के अलावा पहचान का खुलासा नहीं किया है. पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

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मुंबई पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर केज दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को गीथहब प्लेटफॉर्म द्वारा होस्ट किए गए 'बुली बाई' एप्लिकेशन पर नीलामी के लिए अपलोड किया गया है. रविवार को पश्चिम मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन ने ऐप को बढ़ावा देने वाले 'बुली बाई' ऐप डेवलपर्स और ट्विटर हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए), 354 डी, 509 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया है.

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दिल्ली और मुंबई पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं के तहत मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, "भारत सरकार इस मामले पर दिल्ली और मुंबई में पुलिस टीमों के साथ काम कर रही है."

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