राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक और याचिका SC में दाखिल

दिल्ली विधानसभा में पिछले महीने अस्‍थाना की दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्‍ताव पारित किया है और गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने को कहा है.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका
नई दिल्ली:

राकेश अस्थाना की  बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है. ये याचिका CPIL की ओर से प्रशांत भूषण ने दाखिल की है. इस याचिका में अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग
 की गई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के मुताबिक- दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति करने को कहा गया है. इससे पहले वकील एमएल शर्मा इस मुद्दे पर एक याचिका दाखिल कर चुके हैं.

गौरतलब है कि  राकेश अस्‍थाना को रिटायरमेंट से चंद दिन पहले दिल्‍ली का पुलिस आयुक्‍त नियुक्‍त किए जाने के मामले में सियासत भी गर्मा गई है. दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में पिछले महीने अस्‍थाना की दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्‍ताव पारित किया है और गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने को कहा है.

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा ने विधानसभा में कहा था, 'यह नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है बल्कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है. 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि अगर डीजीपी के लेवल पर किसी की नियुक्ति होनी है, तो उनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए. इस प्रक्रिया में यूपीएससी से सलाह लेने का भी आदेश दिया गया था. इसकी पूरी प्रक्रिया के पालन का आदेश दिया गया था. इस प्रक्रिया के एक भी मानक का पालन राकेश अस्थाना की नियुक्ति में नहीं किया गया है.' 
 

Advertisement
Featured Video Of The Day
India Attacks Pakistan: पाकिस्तान के जनरल Asim Munir का अब क्या होगा? | Operation Sindoor
Topics mentioned in this article