TV News चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, ऑनलाइन प्लेटफार्म तक सीमित होगा दायरा

सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.

Advertisement
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा ‘‘फर्जी'' माने जाने वाले समाचारों को हटाने के लिए निर्देश देने वाले आईटी नियमों के संशोधित मसौदे के दायरे में टेलीविजन समाचार चैनल तब तक नहीं आएंगे, जब तक उन समाचार को ऑनलाइन मंच पर साझा नहीं किया जाता. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी.

‘पीटीआई-भाषा' के एक सवाल के जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी नियमों का दायरा केवल ऑनलाइन मंचों तक सीमित है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘यह टीवी पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक सामग्री किसी ऑनलाइन मंच पर साझा नहीं की जाती. आईटी नियम केवल ऑनलाइन मंचों तक ही सीमित हैं.''

सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी' या ‘भ्रामक' के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.

मंत्री ने कहा कि मंत्रालय एडिटर्स गिल्ड और अन्य हितधारकों को परामर्श के लिए आमंत्रित करेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था.

Featured Video Of The Day
इज़रायल के Jet Fighters ने की Air Strike, फिर दहला Lebanon
Topics mentioned in this article