पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वेस्टर्न यूनियन ने नहीं किया निर्देशों का पालन, RBI ने लगाया जुर्माना

पीपीबीएल के आवेदन की जांच करने पर यह पाया गया कि उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी.

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आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक, वेस्टर्न यूनियन पर जुर्माना लगाया. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुंबई:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर एक करोड़ रुपये और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि अंतिम अधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी करने के लिए पीपीबीएल के आवेदन की जांच करने पर यह पाया गया कि उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी.

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘चूंकि यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26 (2) में उल्लिखित प्रावधान के तहत अपराध है, इसलिए पीपीबीएल को एक नोटिस जारी किया गया.''

उसमें कहा गया, ‘‘व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई लिखित प्रतिक्रियाओं और मौखिक बयानों की समीक्षा करने के बाद रिजर्व बैंक ने तय किया कि उपरोक्त मामले में मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है.''

इसके बाद, केंद्रीय बैंक ने एक अक्टूबर को एक आदेश द्वारा पीपीबीएल पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया. वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के संबंध में, आरबीआई ने कहा कि कंपनी द्वारा 2019 और 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी पैसा भेजने (रेमिटेंस) की 30 की सीमा के उल्लंघन की सूचना मिली थी.

इस बारे में कंपनी के मौखिक बयानों का विश्लेषण करने के बाद रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया कि ... गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए.''

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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