दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में ‘धक्का-मुक्की' के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को शुक्रवार को अपराध शाखा को सौंप दिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा, ‘‘अब इस मामले की जांच अपराध शाखा करेगी.''
बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई ‘‘धक्का-मुक्की'' के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. संविधान निर्माता बी आर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर बृहस्पतिवार को संसद भवन के ‘मकर द्वार' के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान विपक्ष और राजग सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और लोकसभा सदस्य मुकेश राजपूत घायल हो गए.
भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में ‘‘धक्का-मुक्की'' के दौरान ‘‘शारीरिक हमला और उकसावे'' में शामिल होने का आरोप लगाया है. राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
संसद परिसर में हुई ‘‘धक्का-मुक्की'' के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मामला दर्ज होने के एक दिन बाद, सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस इस घटना में घायल दो सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है और विपक्षी नेता को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को भी पत्र लिखकर उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है, जहां कथित घटना घटी थी. एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को सौंपने पर भी विचार कर सकते हैं.
बता दें कि गुरुवार को भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गुरुवार को संसद भवन में सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गए थे. सांसदों का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके बाद वह गिर गए और घायल हो गए. सांसद प्रताप सारंगी ने बताया कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था. तभी राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वह मेरे ऊपर गिर गए, जिससे मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई.