48 घंटे में भारत छोड़ें पाकिस्तानी... पहलगाम हमले के जवाब में कार्रवाई, जानिए क्या-क्या आदेश में

India's Actions In Response To Pahalgam Attack: एक और बड़ी घोषणा यह थी कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को "व्यक्ति गैर-वांछित" घोषित किया गया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है.

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India's Actions On Pakistan: मिसरी ने कहा कि सीसीएस ने दुनिया भर की सरकारों द्वारा भारत के लिए व्यक्त किए गए समर्थन और एकजुटता की भी सराहना की है.

India's Actions In Response To Pahalgam Attack: पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद कई बड़े कदमों की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे वीजा पर भारत में रहने वाले किसी भी पाकिस्तानी को भी 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा.

किसने किया फैसला

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि सीसीएस को हमले के बारे में जानकारी दी गई और इसके सीमा पार संबंधों के बारे में बताया गया. यह ध्यान दिया गया कि यह हमला जम्मू और कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सफलतापूर्वक होने और केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक विकास और विकास की दिशा में लगातार प्रगति के मद्देनजर हुआ.

भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे

मिसरी ने कहा कि सीसीएस ने दुनिया भर की सरकारों द्वारा भारत के लिए व्यक्त किए गए समर्थन और एकजुटता की भी सराहना की है. साथ ही कहा कि यह "आतंकवाद के प्रति जीरो टोलरेंस" को दर्शाता है. सीसीएस बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए विदेश सचिव ने कहा, "पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा. एसवीईएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं." 

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सार्क वीजा छूट योजना के तहत, कुछ श्रेणियों के गणमान्य व्यक्तियों को एक विशेष यात्रा दस्तावेज जारी किया जाता है. यह विशेष साधन उन्हें वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता से छूट देता है. वर्तमान में, सूची में 24 श्रेणियों के लोग हैं, जिनमें गणमान्य व्यक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार और खिलाड़ी शामिल हैं.

सिंधु जल संधि पर

मिसरी ने यह भी कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि "पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता" और अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. मिसरी ने कहा, "जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं."

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उच्चायोग में कम होंगे कर्मचारी

एक और बड़ी घोषणा यह थी कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को "व्यक्ति गैर-वांछित" घोषित किया गया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. नई दिल्ली इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से ऐसे सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा. विदेश सचिव ने कहा, "दोनों उच्चायोगों से सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा." इसी तरह, 1 मई तक उच्चायोगों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा.

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