ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी कई सेवाओं को कॉन्टैक्टलेस बना दिया गया है यानी अब ये काम कराने के लिए आपको RTO ऑफिस नहीं जाना होगा. अब इससे जुड़ी कई सुविधाओं का फायदा आप ऑनलाइन उठा सकते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक नई अधिसूचना जारी कर बताया है कि उसने बहुत सारी RTO सेवाओं को डिजिटल कर दिया है, ताकि लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया झंझट मुक्त हो सके और RTO कार्यालय की दक्षता भी बढ़े
इन ऑनलाइन सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल से लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट सहित कई सेवाएं हैं, जिनको डिजिटल कर दिया है. मंत्रालय ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि आधार ऑथेंटिफिकेशन यानी आधार प्रमाणित करवाने के बाद कोई भी इन सुविधाओं का ऑनलाइन फायदा उठा सकता है.
मंत्रालय ने कहा है कि इन सेवाओं का ऑनलाइन फायदा उठाने के लिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट को अपने आधार से लिंक करना होगा.
कौन सी सेवाएं हो जाएंगी ऑनलाइन?
इन सेवाओं में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल (ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत), डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की RC में आपके एड्रेस का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं.
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इसके अलावा आप नॉटिफिकेशन की लिस्ट पर नजर डालें तो और भी कुछ सेवाएं हैं, जिनको डिजिटल कर दिया है. जैसे- RC का डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, RC के लिए NOC देने के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर की सूचना, मोटर वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए आवेदन, RC में पता बदलने की सूचना, मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन, किराया-खरीद करार की अनुशंसा और किराया-खरीद करार की समाप्ति वगैरह सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं.