26 जनवरी को ओडिशा में नॉनवेज बैन का ऑर्डर वापस, जानिए किस राज्य में अब भी पाबंदी

पहले यूपी, उत्तराखंड के कई जिलों में भी कांवड़ यात्रा और नवरात्रि के दौरान मांस की दुकाने बंद करने का आदेश जारी किया जाता रहा है. लेकिन 26 जनवरी के दिन मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश पहली बार किसी राज्‍य में सुनने को मिल रहा था. विरोध के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया है.

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Non-veg Ban on January 26: जनता के आक्रोश के बाद, कोरापुट कलेक्टर ने दो दिन पहले जारी उस आदेश को रविवार को वापस ले लिया, जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मांस, चिकन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था. कोरापुट कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने 23 जनवरी को जारी एक पत्र में तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और नगर निकाय के कार्यकारी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्रों में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था, जिसमें जिले में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह, 2026 के अवसर पर मांस, चिकन, मछली, अंडे आदि और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात हो.

सांसद ने जिला प्रशासन के आदेश पर उठाए थे सवाल

कलेक्टर ने रविवार को जारी एक नए आदेश में कहा कि यह निर्देश पूरी तरह से जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस तैयारी समिति के सुझाव पर जारी किया गया था. इसमें कहा गया है, 'विचार-विमर्श के बाद, उपर्युक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है.' कोरापुट के सांसद सप्तगिरि उलका ने जिला प्रशासन के मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध के आदेश की आलोचना की थी.

उन्होंने रविवार को ‘एक्स' पर लिखा, 'मनमाना और असंवैधानिक आदेश अब रद्द कर दिया गया है. संवैधानिक स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से निलंबित नहीं किया जा सकता, खासकर कोरापुट जैसे विविधतापूर्ण, आदिवासी जिले में. गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता का प्रतीक है, न कि जबरदस्ती का. जय जोहर, जय कोरापुट, जय हिंद.'

रायपुर में मेयर के आदेश पर 26 और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री बैन

ओडिशा को कोरापुट में नॉनवेज बैन का आदेश वापस हो गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी पर  मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रायपुर के महापौर ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया हैं.

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है. दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी तरह का मांस-मटन बेचा नहीं जाएगा.

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