NSE Scam : चित्रा रामकृष्ण के हैंडराइटिंग सैंपल लेने के लिए सीबीआई को मिली मंजूरी

सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच बहुत ही महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही है और जांच एजेंसी मामले में विभिन्न डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है

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NSE की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण के हस्तलिपि नमूने संग्रहीत करने की सोमवार को अनुमति दे दी. यह एनएसई को-लोकेशन से जुड़ा मामला है. विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने रामकृष्ण की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी. उन्हें पूर्व की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर सोमवार को फिर से अदालत के समक्ष पेश किया गया था.

अदालत ने सीबीआई की अर्जियों पर आदेश जारी किया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच बहुत ही महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही है और जांच एजेंसी मामले में विभिन्न डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है.

पूर्व के आदेशों के तहत रामकृष्ण की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

कोर्ट ने 26 मार्च को रामकृष्ण की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब किया था और मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी.

अदालत ने हाल ही में एनएसई के पूर्व समूह परिचालन अधिकारी (जीओओ) आनंद सुब्रमण्यम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.रामकृष्ण भी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के रडार पर थीं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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