दिल्ली में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना लगाने पर नहीं लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड हालात की समीक्षा की गई और कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों को दिए गए संसाधनों की भी समीक्षा की.

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नई दिल्ली:

दिल्ली में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगेगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फ़ैसला हुआ है. शहर में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. DDMA की बैठक में लिए गए फैसलों पर जारी हुए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार तीन कोविड केयर सेन्टर की ज़मीन मूल संस्था को लौटाए जाएंगी.

जो कि राधा स्वामी सत्संग, छतरपुर, सावन किरपाल, बुराड़ी और संत निरंकारी, बुराड़ी है. साथ ही कोविड अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मियों की सेवाएं साल के अंत तक के लिए बढ़ाई जाएंगी.

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डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड हालात की समीक्षा की गई और कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों को दिए गए संसाधनों की भी समीक्षा की.

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बता दें कि डीडीएमए ने अप्रैल में हुई अपनी अंतिम बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था और इसका उल्लंघन करने वालो पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया था. वहीं अब सार्वजनिक जगहों मास्क ना पहनने पर चालान लेने का आदेश दिल्ली सरकार वापिस लेगी.

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,968 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,99,466 हो गई है. पिछले 133 दिन में सामने आए ये सबसे कम दैनिक मामले हैं. इससे पहले 23 मई को 24 घंटे में 1,675 नए मामले सामने आए थे.

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