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- गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ 2007 के पीएनबी घोटाले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
- यह मामला सहारनपुर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी शामिल है।
- सांसद इमरान मसूद की आरोपमुक्ति याचिका अदालत ने खारिज कर दी है, जिससे उनकी कानूनी स्थिति और जटिल हो गई है।
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गाजियाबाद:
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2007 के पीएनबी घोटाले के ₹40.12 लाख के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला सहारनपुर नगर पालिका के ईओ द्वारा दायर किया गया था. मसूद की आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी गई. न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है.
पीएनबी में 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी के मामले में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में सुनवाई चल रही है. यह मामला 2007 का है, जब ईओ नगर पालिका सहारनपुर ने केस दर्ज कराया था. सांसद इमरान मसूद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है और अब 18 जुलाई को अगली तारीख लगी है.
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