ठेकेदार की हत्या के आरोप में महिला पहलवान को 10 साल की जेल, चारपाई के पाये से किया था वार

ठेकेदार के भाई ने गांव में रहने वाली सोनम उर्फ सोनू पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद अदालत में सोनम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

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महिला पहलवान को 10 साल जेल की सजा
(प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:

नोएडा (Noida Crime) के दनकौर थाना क्षेत्र में 2018 में बागवानी ठेकेदार जितेंद्र की गैर इरादतन हत्या में दोषी महिला पहलवान को जिला अदालत ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि जितेंद्र की दनकौर के झालड़ा गांव के आम के बाग में सिर पर चारपाई के पाये से वार कर हत्या कर दी गई थी. महिला पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगा था, लेकिन अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोष में ही सजा सुनाई है.सजा सुनाते समय अपर जिला न्यायाधीश दिनेश सिंह की अदालत ने दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि 22 जून 2018 को झालड़ा गांव के जंगल में एक ट्यूबवेल की होदी में लडपुरा गांव निवासी जितेंद्र का शव मिला था. पुलिस ने अधिक शराब पीने के कारण पानी में डूबने से मौत की आशंका जताई थी. ठेकेदार के भाई ने गांव में रहने वाली सोनम उर्फ सोनू पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद अदालत में सोनम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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