सीमा की पहचान पुख्ता करने के लिए नोएडा पुलिस ने पाकिस्तान एंबेसी को भेजे बरामद दस्तावेज

Seema Haider Case: केस को आगे बढ़ाने के लिए और ये साबित करने के क्या सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है और अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है, इसके लिए सबसे जरूरी है पाकिस्तान सरकार की तरफ से पुष्टि करना कि वाकई सीमा पाकिस्तान की नागरिक है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
Seema Haider: सीमा की पहचान पुख्ता करने के लिए पाकिस्तानी एंबेसी को भेजे गए दस्तावेज

सीमा हैदर (Seema Haider) मामले की जांच नोएडा पुलिस ने तेज कर दी है. क्या सीमा वाकई पाकिस्तान की नागरिक है? इस बात की पुष्टि पाकिस्तान को ही करनी है, लिहाजा नोएडा पुलिस ने सीमा के पास से बरामद पासपोर्ट, सीमा का पाकिस्तानी पहचान पत्र, सीमा के बच्चों का पासपोर्ट समेत बरामद सभी दस्तावेजों को पाकिस्तान एंबेसी को भेजा है ताकि ये पुख्ता हो सके कि सीमा पाकिस्तानी है.

दरअसल, मामले की जांच पहले ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना पुलिस कर रही थी, चूंकि FIR खुद रबूपुरा SHO ने दर्ज करवाई थी, लिहाजा कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच और चार्जशीट वो खुद दाखिल नहीं कर सकते इसलिए जांच जेवर थाना पुलिस को दे दी गई है. केस को आगे बढ़ाने के लिए और ये साबित करने के क्या सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है और अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है, इसके लिए सबसे जरूरी है पाकिस्तान सरकार की तरफ से पुष्टि करना कि वाकई सीमा पाकिस्तान की नागरिक है ,इसलिए पुलिस ने तमाम दस्तावेज पाकिस्तान एंबेसी को भेजा है.

वहीं विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से जुड़े मामले में जांच चल रही है. पाकिस्तान के सिंध प्रांत की निवासी 30 वर्षीय सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई थी. सीमा ने कहा है कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती और अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहना चाहती है. इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हमें इस मामले की जानकारी है. वह अदालत में उपस्थित हुई और उसे (सीमा हैदर) अदालत से जमानत मिल गई है. वह जमानत पर बाहर है. इस मामले की जांच चल रही है.''

Featured Video Of The Day
Babri Masjid Controversy: बाबरी के जवाब में गीता पाठ ! | Humayun Kabir | Mamata Banerjee | Top News
Topics mentioned in this article