बिना वैक्सीन न शराब न पेट्रोल, हरियाणा में सख्ती, पंजाब-राजस्थान समेत कई राज्यों में नए साल से बदलाव

Vaccination New Rules January 1st, 2022 : दिल्ली मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र आठ राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है. इन खतरों के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं.

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नई दिल्ली:

Covid Vaccination New Rules January 1, 2022  : भारत में कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) के दस्तक देने का अंदेशा है और दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली,गुजरात,महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक समेत आठ राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है. इन खतरों के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं. जबकि देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का एक साल पूरा होने को है. यही वजह है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने नए साल से वैक्सीनेशन मैंडेट लागू करने का फैसला किया है. यानी बिना कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए आप न किसी पब्लिक प्लेस पर जा सकेंगे. न ही बस-ट्रेन, ऑटो का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही सरकारी कार्यालय या निजी कंपनी में काम कर पाएंगे.  हरियाणा में तो बिना वैक्सीन (Haryana Vaccination Liquor Shop) की दोनों डोज लिए न पेट्रोल मिलेगा और न शराब. दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देश पहले ही इस वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर चुके हैं. आइए जानते हैं कि किस राज्य ने कहां-कहां वैक्सीनेशन (Vaccine Mandate) को अनिवार्य किया है. 

Haryana- बिना कोविड वैक्सीन के न राशन- न गैस..
हरियाणा में एक जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, होटल-रेस्तरां जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य हो जाएगा. सब्जी मंडी, अनाज मंडी, वाइन शॉप, लोकल या हॉट बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा. दोनों डोज लगे बिना इन स्थानों पर जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. पूर्ण वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने की इजाजत होगी. धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ औऱ राशन की दुकानों में भी सिर्फ दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही सामान मिलेगा. सरकारी और निजी बैंकों में भी सिर्फ वहीं लोग जा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हों. कॉलेज, पॉलीटेक्निक और यूनिवर्सिटी में भी 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के लिए वैक्सीनेशन के आधार पर ही प्रवेश मिल पाएगा. पार्क योगशाला, जिम या फिटनेस सेंटर भी यही नियम लागू होगा. ट्रक औऱ ऑटो रिक्शा यूनियन भी सिर्फ दोनों डोज ले चुके लोगों को ही बैठाएंगी. डीसीपी इन सभी स्थानों पर की जांच के लिए टीमें बनाएंगे.

पंजाब में सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य, रैलियों पर कोई जानकारी नहीं


Punjab : पंजाब में बैंक से लेकर धर्मस्थलों तक वैक्सीनेशन जरूरी---
पंजाब सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी और निजी बैंक, होटल, बार-रेस्तरां, मॉल-शॉपिंग कांप्लेक्स,, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में 15 जनवरी से फुली वैक्सीनेटेड लोग ही जा पाएंगे. बस-ट्रेन, ऑटो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शादी-ब्याह, सामाजिक या धार्मिक आयोजनों, धर्मस्थलों में भी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके व्यक्ति ही जा पाएंगे. 

UP- अलीगढ़ में बिना वैक्सीन के राशन नहीं---
यूपी सरकार ने शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए तो वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया है, लेकिन सभी के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने का कोई नियम अभी तक पारित नहीं किया है. अलीगढ़ प्रशासन ने राशन कार्ड से अनाज पाने के लिए कम से कम एक टीका लगा होना अनिवार्य किया है. 

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Rajasthan - सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन जरूरी
राजस्थान सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थलों (Public Places)
पर नए साल से कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया है. यानी जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, वो ही सर्टिफिकेट दिखाकर पार्क, किले, स्मारक या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेंगे.

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Goa - नए साल के जश्न के लिए वैक्सीनेशन जरूरी
गोवा सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि कोविड-19 की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट  नए साल के जश्न से जुड़े किसी भी समारोह में भाग लेने के लिए जरूरी होगा. 

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Karnataka : कर्नाटक में अपार्टमेंट एंट्री पर रोक
कर्नाटक सरकार ने 03 दिसंबर से ही स्कूल-कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों, मॉल-सिनेमा हॉल, थिएटर जैसे पब्लिक प्लेस पर वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है. कर्नाटक ने 5 दिसंबर से सभी अपार्टमेंट, सोसायटी में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है.

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Maharashtra : महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन में भी सख्ती
महाराष्ट्र सरकार ने 28 नवंबर से ही सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा जैसे बस, रेल (Local train) , ऑटो और अन्य के लिए वैकसीनेशन होना जरूरी कर दिया था. मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, किसी भी सार्वजनिक आयोजन में भी बिना दोनों डोज लिए किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.  सेकेंड डोज लेने के भी 14 दिन बाद ही इन जगहों पर प्रवेश का पात्र माना जाएगा. अगर ऐसी जगहों पर बिना वैक्सीनेशन के किसी व्यक्ति को पाया गया तो 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. इन नियमों का पालन न कराने वालों पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. बसों, टैक्सी आदि में बिना वैक्सीनेशन के यात्रा पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. 

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