नितीश कटारा हत्याकांड में 20 साल की सजा पूरी कर चुके दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई नहीं किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को अवमानना का नोटिस जारी किया है. 28 मार्च की सुनवाई मे दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया. दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि आज इस मामले पर मीटिंग होनी है इसलिए अदालत आज की सुनवाई को टाल दें.
पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने को लेकर फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार को आजतक का समय दिया था. सुखदेव पहलवान की 10 मार्च 2025 को सजा पूरी हो चुकी है. नितीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव के साथ सुखदेव पहलवान को भी सजा हुई थी. विकास यादव को जहां 25 साल की सजा हुई थी वहीं सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. जो कि अब पूरी हो चुकी है.