जीएसटी काउंसिल में स्वास्थ्य बीमा पर फैसला नहीं, कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती
GST Council Meeting Highlights केंद्र की मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. आइए आपको बताते हैं कि नमकीन, कैंसर दवा समेत क्या-क्या होने जा रहा है सस्ता.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में कैंसर की दवाओं और नमकीन पर करों में कटौती की गई है, जिसका फायदा जल्द ही लोगों को होने लगेगा. लेकिन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स की दरों में कटौती पर फैसला नहीं हो सका. इस पर विचार के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाएगा. जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्री समूह की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, जो वर्तमान में जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने वाले पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं.
- जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लागू जीएसटी पर निर्णय के साथ व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए "व्यापक सहमति" बनी. स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर वर्तमान जीएसटी दर 18 प्रतिशत है. ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी की होने वाली अगली बैठक में इस निर्णय पर मुहर लग जाएगी.
- जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और नमकीन पर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की घोषणा की. यानि कैंसर की दवाएं और नमकीन जल्द ही सस्ती हो जाएंगी. कैंसर दवाओं - ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और ड्यूरवालुमैब पर कर की दर को कम किया गया है.सदस्यों ने क्षतिपूर्ति उपकर पर एक मंत्री समूह बनाने पर भी सहमति व्यक्त की.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'जीएसटी परिषद ने एक मंत्री समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जो अब अध्ययन करेगा और यह तय करेगा कि मार्च 2026 के बाद समाप्त होने वाले उपकर की क्षतिपूर्ति पर कैसे आगे बढ़ना है.' मार्च 2026 तक कुल उपकर संग्रह 8.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. ऋण भुगतान निपटाने के बाद, लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष अपेक्षित है.
- जीएसटी बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि विदेशी विमान सेवा कंपनियों द्वारा सेवाओं के आयात पर जीएसटी से छूट दी जाएगी. इससे विमान में सफर करने वाले यात्रियों को कुछ राहत मिल सकती है. परिषद ने यह भी निर्णय किया है कि हेलिकॉप्टर सेवा पर यात्रियों के लिए सीट शेयर के आधार पर पांच प्रतिशत और हेलिकॉप्टर चार्टर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
- वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार के कानूनों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र, या जिन्हें आयकर से छूट दी गई है, उन्हें अब अनुसंधान निधि पर जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. साथ ही, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की संचालित उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को जीएसटी से छूट दी गई है.
- जीएसटी पैनल ने बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) जीएसटी चालान शुरू करने का भी फैसला किया. जीएसटी चालान प्रबंधन के लिए यह नई प्रणाली 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी. यह खुदरा ग्राहकों को जीएसटी रिटर्न में चालान की रिपोर्टिंग को सत्यापित करने का अवसर भी प्रदान करेगा.
- कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. यह दर मोटरसाइकिल की सीटों के साथ समानता लाने के लिए लगाने का निर्णय लिया गया है, जिन पर पहले से ही 28 प्रतिशत की जीएसटी लगता है.
- सीतारमण ने कहा, ‘अनुसंधान से संबंधित राशि संस्थानों को दिए जाने के मामले हैं. ऐसे सात संस्थानों को नोटिस दिया गया है... इनमें व्याख्या से संबंधित मुद्दे हैं. क्षेत्र के अधिकारी निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि वह वह अपना काम सही ढंगे से करे...' उन्होंने कहा कि भेजे गए ऐसे सात नोटिस का कर अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और पिछली अवधि के बाकी मामलों को नियमित किया जाएगा.
- सीतारमण ने कहा कि अतिरिक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति केंद्र और राज्यों के बीच एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) साझा करने के फॉर्मूले पर गौर करेगी. वर्तमान में, आईजीएसटी खाता केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है. यह राज्यों से धन वापस पाने के तरीकों पर गौर करेगा.
Advertisement
Advertisement
Advertisement