यूपी में नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से होगा लागू, दो घंटे अवधि घटाकर दी राहत

उत्तर प्रदेश में घटते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू  में दो घंटे की ढील दी है. अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा. इससे पहले नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू था.

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यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दी है. (फाइल फोटो)
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में घटते कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू  में दो घंटे की ढील दी है. अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा. इससे पहले नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू था. सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं किया है, वह जारी रहेगा.

बता दें कि राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल को खोलने की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है. 21 जून की गाइडलाइंस में यूपी सरकार ने पार्कों को भी खोलने की इजाजत दी थी. इके अलावा रेहड़ी पर लगने वाली दुकानों को भी चलाने की इजाजत दी गई थी. 21 जून से पहले नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगाया गया था.

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इस बीच, उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से चार लोगों की मौत हुई है जबकि संक्रमण के नए मामले घटकर 100 पर आ गए हैं. स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से चार लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,693 हो गई है. वहीं संक्रमण के 100 नये मामले आने के बाद राज्य में अभी तक कुल 17,07,225 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.राज्‍य में शनिवार को संक्रमण से पीलीभीत में दो और मैनपुरी तथा गोरखपुर से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है.

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