कोविड-19: हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू, शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति

प्रवक्ता ने बताया कि निर्णय किया गया है कि रात में दस बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य भर में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा.

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए.
शिमला:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय किया ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके. यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी. उन्होंने बताया कि राज्य में इंडोर खेल परिसर तथा सिनेमा हॉल भी बंद करने का निर्णय किया गया है और शादी तथा बैंक्वेट हॉल में 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी की अनुमति देने का निर्णय किया गया है.

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए. प्रवक्ता ने बताया कि निर्णय किया गया है कि रात में दस बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य भर में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा. इसके अलावा इंडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम और लंगर बंद किए जाएंगे.

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उन्होंने बताया कि निर्णय किया गया है कि शादी एवं बैंक्वेट हॉल आदि में केवल 50 फीसदी उपस्थिति को अनुमति दी जाएगी. हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं. आधिकारिक आंकड़े के अनुसार रविवार को कोविड-19 के 76, सोमवार को 137 और मंगलवार को 260 मामले सामने आए.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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