NIA ने 2024 के छत्तीसगढ़ हथियार बरामदगी मामले में 5 और माओवादी सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

एनआईए ने जगदलपुर स्थित विशेष अदालत में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन सभी को आईपीसी, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम – UAPA की धाराओं के तहत आरोपी बनाया है.

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में हथियार बरामदगी के मामले में माओवादी संगठन से जुड़े 5 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, उनके नाम हैं  अनीश खान उर्फ अन्नू खान, अनिल कुमार नेटाम, जयसिंह हिडको, रघुवीर जैन और शैलेन्द्र कुमार बघेल उर्फ गोलू. ये सभी भाकपा (माओवादी) संगठन से जुड़े कुईमारी एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे और संगठन के लिए ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) यानी पर्दे के पीछे से मदद करने वाले कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे. इनमें से एक आरोपी विस्फोटक सप्लाई करने का काम भी करता था.

एनआईए ने जगदलपुर स्थित विशेष अदालत में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन सभी को आईपीसी, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम – UAPA की धाराओं के तहत आरोपी बनाया है.

इससे पहले अगस्त 2024 में इसी मामले में एनआईए ने भाकपा (माओवादी) के दो सशस्त्र कैडर – विनोद आवलम और आशु कोर्सा के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी.

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एनआईए की जांच में सामने आया कि अनीश खान ने गांव आलपरास के जंगल इलाके में माओवादी कैडरों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई की थी, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने बरामद किया था. वहीं बाकी आरोपियों ने माओवादियों को शरण और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था ताकि वे कांकेर जिले के मुझलगोंदी गांव के आसपास सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला कर सकें.

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यह मामला 2024 में दर्ज किया गया था. एनआईए की जांच फिलहाल जारी है और एजेंसी माओवादी संगठन की आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के मिशन में जुटी हुई है.

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