नया दूरसंचार विधेयक छह से दस महीने के भीतर लाया जा सकता है : अश्विन वैष्णव

दूरसंचार विभाग ने मसौदा विधेयक के लिए 20 अक्टूबर की समयसीमा तय की है.

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नई दिल्ली:

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि नया दूरसंचार विधेयक छह से दस महीने के भीतर लाया जा सकता है लेकिन सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है.

अंतिम रूप से विधेयक के क्रियान्वयन की समयसीमा के बारे में पूछने पर वैष्णव ने कहा, ‘विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद अंतिम मसौदा तैयार करेंगे जो संबंधित संसदीय समिति के समक्ष जाएगा जिसके बाद इसे संसद में लाया जाएगा. मेरे खयाल से इसमें छह से दस महीने का वक्त लगेगा लेकिन हम किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं.'

दूरसंचार विभाग ने मसौदा विधेयक के लिए 20 अक्टूबर की समयसीमा तय की है. यह विधेयक तीन कानूनों: भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम 1933 और तार यंत्र संबंधी (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1950 का स्थान लेगा.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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