एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ अपहरण का नया मामला दर्ज, कृष्णराजा नगर के शख्स ने लिखाई रिपोर्ट

मैसुरू के के.आर. नगर थाने में एचडी रेवन्ना और बाबन्ना के खिलाफ अपहरण, गलत तरह से बंधक बनाने और मिलीभगत का मामला दर्ज किया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
एचडी रेवन्ना और प्रज्वल पर कई महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाने का आरोप लग रहा है.
मैसुरू (कर्नाटक):

कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का एक नया मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने यहां कहा कि बृहस्पतिवार रात को मामला दर्ज किया गया. हासन जिले की होलेनरसीपुरा सीट से जनता दल (सेक्यूलर) विधायक रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बड़े भाई हैं. हासन से पार्टी के वर्तमान सांसद प्रज्वल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है.

वह लोकसभा चुनाव में हासन सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है. होलेनरसीपुरा थाने में पिता-पुत्र के खिलाफ छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया जा चुका है.बृहस्पतिवार रात को दर्ज इस नए मामले में मैसुरू जिले के कृष्णराजा नगर के रहने वाले 20 वर्षीय शिकायतकर्ता ने कहा कि रेवन्ना ने उसकी मां का अपहरण कर लिया है. युवक ने कहा कि छह साल पहले उसकी मां होलेनरसीपुरा में रेवन्ना के घर पर काम करती थीं. तीन साल पहले उन्होंने काम छोड़ दिया और अपने गृहनगर लौट आईं.

लड़के के अनुसार पांच दिन पहले रेवन्ना के सहयोगी सतीश बाबन्ना उसके घर आए थे और कहा कि पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है और उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहिए.

शिकायतकर्ता ने कहा, ‘‘29 अप्रैल को रात करीब 9 बजे, सतीश बाबन्ना हमारे घर आए और कहा कि अगर तुम्हारी मां पकड़ी जाती हैं तो तुम संकट में पड़ जाओगे और सभी लोग जेल जा सकते हो. उन्होंने कहा कि रेवन्ना ने मेरी मां को लाने को कहा है. इसके बाद वह मेरी मां को मोटरसाइकिल पर ले गया.'' युवक ने कहा कि उसे पता नहीं है कि उसकी मां को कहां ले जाया गया है. उसने कहा कि इसके बाद एक मई को एक दोस्त का फोन आया, जिसने बताया कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसकी मां को रस्सी से बांधा गया है और प्रज्वल ने कथित रूप से उनके साथ दुष्कर्म किया. शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी मां को जान का खतरा है और पुलिस को उन्हें खोजने में मदद करनी होगी. मैसुरू के के.आर. नगर थाने में एचडी रेवन्ना और बाबन्ना के खिलाफ अपहरण, गलत तरह से बंधक बनाने और मिलीभगत का मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि जनता दल (सेक्युलर) के विधायक एवं पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामलों के सिलसिले में दूसरा नोटिस भेजा गया है. परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, जिस पर प्रज्वल के वकील ने सात दिन का वक्त मांगा था. मंत्री ने कहा कि प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जवाब दिया कि समय दिया जाना संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि एच डी रेवन्ना को भी नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने 24 घंटे का वक्त मांगा है.

Advertisement
मंत्री ने कहा, ‘‘चूंकि समय नहीं दिया जा सकता, ऐसे में प्रक्रिया के अनुसार दूसरा नोटिस (विधायक एच डी रेवन्ना) को जारी किया गया है, क्योंकि कानून वाजिब अवसर देने की बात कहता है. यदि वे नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.''

सांसद प्रज्वल के कथित यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के अपने बयान दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आने की खबरों के बीच, परमेश्वर ने कहा, ‘‘हम आगे आने और बयान दर्ज कराने के लिए उनमें हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उनकी सुरक्षा करेगी. वीडियो में दिख रही महिलाओं की एसआईटी ने पहचान की है और प्रयास किया जा रहा है कि वे हिम्मत दिखाएं...हमें उम्मीद है कि और भी महिलाएं आएंगी और बयान दर्ज कराएंगी.''

Advertisement

मंत्री ने कहा, ‘‘विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनका विभाग इससे निपट रहा है.'' उन्होंने कहा कि यह दूसरे मामले जैसा नहीं है. यह एक संवेदनशील मामला है, जिसमें महिलाओं और उनके परिवारों का जीवन शामिल है. परमेश्वर ने कहा कि मामले से जुड़ी काफी सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि अपहरण का दूसरा मामला दर्ज किया गया है. मंत्री ने कहा, ‘‘मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया जाए, यह सुनिश्चित करने के सिलसिले में बृहस्पतिवार को कदम उठाये गए और यह प्रक्रिया जारी है.'' परमेश्वर ने कहा कि कोई नहीं कह सकता कि बयान दर्ज कराने के लिए उन पर दबाव डाला गया है. उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया जा रहा है. प्रज्वल के घर पर एसआईटी के छापा मारने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि वह इससे अवगत नहीं हैं लेकिन कहा कि एक ‘लुक-आउट' नोटिस जारी किया गया है तथा सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को प्रज्वल की तस्वीरों के साथ सतर्क कर दिया गया है.

Advertisement

मंत्री ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया है. हर चीज तेज गति से कानून के मुताबिक हो रही है.'' एक पीड़िता का रेवन्ना द्वारा अपहरण किये जाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है कि यह सही है या नहीं. उन्होंने कहा, ‘‘यदि ऐसी चीज हुई होगी तो एसआईटी कार्रवाई करेगी. कुछ और महिलाओं को सामने आना होगा और बयान दर्ज कराना होगा.'' इन आरोपों के जवाब में रेवन्ना ने बुधवार को कहा था, ‘‘मुझमें इन साजिशों का सामना करने की ताकत है. मैं इसका सामना करुंगा. परेशानी की कोई बात नहीं है. मैंने कुछ गलत नहीं किया. मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं और कानूनी तरीके से लड़ूंगा.''

Featured Video Of The Day
Border Gavaskar Trophy की शुरुआत, Toss जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी India
Topics mentioned in this article