ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर की कालाबाजारी मामले में नवनीत कालरा का फोन जब्त, जांच में खुल सकते हैं कई राज

ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर की कालाबाजारी और जमाखोरी (Oxygen concentrator Black Marketing) करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रेस्तरां मालिक नवनीत कालरा (Navneet Kalra) से दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की अपराध शाखा ने दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

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ऑक्सीजन की कालाबाजारी मामले में नवनीत कालरा का मोबाइल फोन जब्त। (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर की कालाबाजारी और जमाखोरी (Oxygen concentrator Black Marketing) करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रेस्तरां मालिक नवनीत कालरा (Navneet Kalra) से दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की अपराध शाखा ने दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं. यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी. कालरा को रविवार रात गुरुग्राम से पकड़ा गया था और सोमवार को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके स्वामित्व वाले खान चाचा, टाउन हॉल, और नेगा-जू रेस्तराओं से 500 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जब्त किए गए थे और वह एक सप्ताह से अधिक समय तक फरार रहा.

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सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने कालरा से दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं जो आगे की जांच के लिए एफएसएल भेज दिए गए हैं. पुलिस ने बताया कि जांच के क्रम में अपराध शाखा कालरा को मंगलवार को दिल्ली स्थित उसके तीन रेस्तराओं में ले गई. इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि कालरा को खान चाचा, टाउन हॉल, और नेगा-जू रेस्तरां ले जाया गया जहां से ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बरामद हुए थे. पुलिस ने कहा कि उसे आवश्यक चिकित्सा जांच के लिए भी ले जाया गया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कालरा की जमानत याचिका पर मंगलवार को जल्द निर्णय देने से इनकार कर दिया था. इससे एक दिन पहले एक अदालत ने उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था. 

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बता दें कि कालरा के वकील ने कहा था कि मशीनें 1 लाख से अधिक में ऑनलाइन बेची जा रही हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. दिल्ली पुलिस कोअभियोजन एजेंसी की तरह व्यवहार करना चाहिए न कि उत्पीड़न एजेंसी की तरह. अगर वे इसी तरह काम करेंगे, तो हम सुरक्षित स्थिति में नहीं रहेंगे. कालरा ने कुछ गलत नहीं किया. हम ऑक्सीज़न कंसेंट्रेटर को बहुत सस्ते दाम पर बेच रहे थे, जितने में वेबसाइटों पर उपलब्ध है. पुलिस ने मुझको पोस्टर बॉय बना दिया है. नवनीत कालरा को तीन दिन का पुलिस रिमांड पर भेजने का साकेत कोर्ट ने किया है. उसे अदालत में 20 मई को पेश किया जाएगा.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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