- आंध्र की अदालत ने चित्तूर की पूर्व मेयर कटारी अनुराधा, उनके पति की हत्या के मामले में पांच को मौत की सजा सुनाई
- हत्या की घटना 17 नवंबर 2015 को चित्तूर नगर निगम कार्यालय के अंदर हुई थी, जिसमें दंपति की जान चली गई थी
- मुख्य आरोपी मोहन के भतीजे श्रीराम चंद्रशेखर को सशस्त्र हमले का प्रमुख दोषी माना गया है
आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने शुक्रवार को चित्तूर की पूर्व मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की 2015 में हुई हत्या के मामले में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है. 17 नवंबर, 2015 को चित्तूर नगर निगम कार्यालय के अंदर दंपति की हत्या कर दी गई थी. मुख्य आरोपी की पहचान मोहन के भतीजे श्रीराम चंद्रशेखर के रूप में हुई है, जिसे गोविंदा स्वामी श्रीनिवासैया वेंकटचलपति उर्फ वेंकटेश, जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जयारेड्डी, मंजूनाथ उर्फ मंजू और मुनिरत्नम वेंकटेश के साथ दोषी पाया गया.
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने 2015 में चित्तूर नगर निगम कार्यालय के अंदर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की हत्या के मामले में आरोपी चंद्रशेखर, जीएस वेंकटचलपति, जयप्रकाश रेड्डी, मंजूनाथ और वेंकटेश को दोषी ठहराया तथा मौत की सजा सुनाई. उन्होंने कहा कि नवंबर 2015 में हुए सशस्त्र हमले में चंद्रशेखर मुख्य आरोपी था.
आंध्र प्रदेश के चित्तूर की मेयर कटारी अनुराधा पर उनके ऑफिस में पहले चाकू से वार किया गया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, पांच हमलावर बुर्के में आए थे. कटारी अनुराधा के पति तेलुगू देशम पार्टी के नेता थे.














