हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार को मिली एक सप्ताह की अंतरिम जमानत

दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने घुटने की सर्जरी के लिए पहलवान सुशील कुमार को 23 जुलाई से 30 जुलाई तक की अंतरिम जमानत दी

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पहलवान सुशील कुमार को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है.
नई दिल्ली:

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में हत्या के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है. जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने  23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. घुटने की सर्जरी के लिए पहलवान सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली है. 

सुशील कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और  दो श्योरिटी पर जमानत दी गई है.  कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान सुशील कुमार गवाहों से सम्पर्क नहीं करेंगे.

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर दो वर्ष पूर्व हुई जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है. वे दो जून 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं. 

अदालत ने सुशील कुमार का लिगामेंट (स्नायु) फटे होने का संज्ञान लेते हुए उसे राहत प्रदान की. रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने कहा, ''याचिकाकर्ता या आरोपी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि उसे 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. उसे केवल एक लाख रुपये के निजी बॉण्ड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए.''

न्यायाधीश ने कहा कि याचिका इसलिए दायर की गई, क्योंकि कुमार को दाहिने घुटने के पास लिगामेंट में चोट आई है और 26 जुलाई को इसकी सर्जरी की जानी है. उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) ने स्वास्थ्य दस्तावेजों की पुष्टि की है और आरोपी पहलवान को सलाह दी गई है कि वह 23 जुलाई को पुसा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाएं.

अदालत ने उसे राहत देते हुए कहा कि गवाहों की धमकी को ध्यान में रखते हुए और कुमार की सुरक्षा को देखते हुए, कम से कम दो सुरक्षाकर्मी चौबीसों घंटे उनके साथ मौजूद रहेंगे. इसमें कहा गया है कि सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का खर्च आरोपी के परिवार द्वारा वहन किया जाएगा और उक्त राशि संबंधित जेल अधीक्षक के पास अग्रिम रूप से जमा की जाएगी.

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अदालत ने कहा, ''सुशील कुमार को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को न धमकाए, साथ ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे और किसी अन्य अपराध में शामिल न हों. आईओ की मांग पर आरोपी अपनी लाइव लोकेशन साझा करे.'' अदालत ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त हो जाएगी.

कथित संपत्ति विवाद में कुमार पर कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर चार मई, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर धनखड़ और उनके दोस्तों- जय भगवान और भगत पर हमला करने का आरोप है. धनखड़ की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई, जिसके बाद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.

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एक अदालत ने 12 अक्टूबर को सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे.
(इनपुट भाषा से भी)

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