UPSC पाठ्यक्रम में "गलत" जानकारी देने पर BYJU's के मालिक के खिलाफ केस, जानें क्या है मामला

‘क्राइमोफोबिया’ नामक कंपनी की शिकायत के आधार पर आरे कॉलोनी पुलिस ने BYJU's के मालिक रवींन्द्रन (Raveendran) के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया.

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सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज
मुंबई:

मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर ‘बायजूस' (BYJU's) के यूपीएससी (UPSC) के पाठ्यक्रम में गलत जानकारी शामिल करने पर शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. 

‘क्राइमोफोबिया' नामक कंपनी की शिकायत के आधार पर आरे कॉलोनी पुलिस ने बैजूस के मालिक रवींन्द्रन (Raveendran) के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 30 जुलाई को मामला दर्ज किया. 

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शिकायत में कहा गया है कि बैजूस ने अपने पाठ्यक्रम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध प्रस्ताव (UNTOC) की नोडल एजेंसी बताया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि सीबीआई ने लिखित में बताया है कि वह यूएनटीओसी की नोडल एजेंसी नहीं है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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