क्रूज पार्टी ड्रग्स केस : आर्यन खान की जमानत याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने आज ANI से कहा कि ये बहुत स्वाभाविक है, अगर कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर दे तो हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे.

विज्ञापन
Read Time: 26 mins

आर्यन खान की जमानत याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

मुंबई:

क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी (Mumbai Drug Bust Case) मामले में शाहरुख खान (ShahRukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. इससे पहले सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी.कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने सुनवाई के लिए मेंशन करते हुए कहा कि मैंने शुक्रवार को ही NCB को सर्व कर दिया था. इस पर एनसीबी ने जवाब दिया कि हमें रिप्लाई देने के लिए समय चाहिए . अभी जांच चल रही है. सुनवाई को दशहरा के बाद रखा जाए. वहीं अमित देसाई ने आर्यन के मामले पर कहा कि आर्यन पहले ग्रुप के तीन सदस्यों में वही एकमात्र हैं, जिनके पास कुछ नहीं मिला था. इसलिए मेरा कहना है कि इस बच्चे के लिए 7 दिन का समय उचित नहीं है. संभव हो तो आज दोपहर या फिर कल सुबह जमानत पर सुनवाई की जाए. इस पर NCB के वकील अद्वैत सेठना ने कहा कि रिप्लाई फाइल करने में 7 दिन लगते हैं. आरोपी नंबर 1 न्यायिक हिरासत में है. उसको बाहर छोड़ना सबूतों को प्रभावित कर सकता है. हम अपनी रिप्लाई फ़ाइल करना चाहते हैं, लेकिन हमें कल ही मिला है. हमारी विनती है कि गुरुवार तक का समय दिया जाए. अब इस पर कोर्ट ने एनसीबी 13 अक्टूबर को 11 बजे रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है और इसी दिन दोपहर बाद इस केस में सुनवाई होगी.

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी. आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने ANI से कहा कि ये बहुत स्वाभाविक है, अगर कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर दे तो हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे. हमने मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

Advertisement

बता दें कि शुक्रवार को आर्यन की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी. कोर्ट ने दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की याचिका ‘‘सुनवाई योग्य नहीं'' है. आर्यन के वकील को अब बेल के लिए सेशन कोर्ट का रुख करना होगा. इससे पहले, आज मामले की सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है. मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है. आर्यन की ओर से मानशिंदे ने कहा था कि मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है. किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है.'आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है. मजिस्ट्रेट एक आरोपी को रिहा करने के लिए सक्षम है यदि कथित अपराध के लिए सजा मौत या आजीवन कारावास नही है. मगर कोर्ट में उनकी दलीलें उस दिन काम नहीं कर पाईं.

Advertisement

दूसरी ओर, एनसीबी की ओर से पेश हुए ASG अनिल सिंह ने कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जहां 17 लोगों की संलिप्तता है. उनके कनेक्शन, संलिप्तता की जांच प्रारंभिक चरण में है. जमानत देने पर गवाहों के साथ हस्तक्षेप होगा. ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं. सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है. जांच के दौरान हमें काफी सामग्री मिली है. इस स्टेज पर जमानत जैसी सुरक्षा जांच में बाधा बन सकती है.ASG अनिल सिंह ने कहा, 'इनके व्हॉट्सऐप चेट कुछ जानकारी सामने आई है. आर्यन और अरबाज आर्यन के निवार 'मन्नत' पर एकत्र हुए. वहां से एक ही कार में गए थे. यह संयोग नहीं हो सकता. हमने ऑर्गेनाइजर और सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है. चेट से यह भी पता चला है कि दोनों लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं. 

Advertisement

बता दें कि गोवा जा रहे क्रूज पर तीन अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्जेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जबकि बाकी पांच अन्य आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने ड्रग पैडलर समेत अन्य लोगों को पकड़ा है. 

Advertisement
Topics mentioned in this article