अफसरों के बेखौफ काम करने के लिए सख्त सजा जरूरी... मुंबई कोर्ट ने सुनाई विधायक बच्‍चू कडू को सजा 

27 सितंबर 2018 को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक, घटना एक दिन पहले यानी 26 सितंबर को हुई थी. शिकायतकर्ता प्रदीप पी तब IT विभाग के डायरेक्टर और IAS अफसर थे.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • मुंबई सेशन कोर्ट ने विधायक बच्चू उर्फ ओमप्रकाश कडू को सरकारी अफसर पर हमला करने और धमकाने का दोषी माना है.
  • कोर्ट ने कडू को तीन महीने की साधारण कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
  • घटना 26 सितंबर 2018 को हुई थी जब कडू ने आईटी विभाग के आईएएस अफसर के कार्यालय में धमकी दी थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
मुंबई:

मुंबई सेशन कोर्ट ने महाराष्‍ट्र के विधायक बच्चू उर्फ ओमप्रकाश बाबराव कडू को सरकारी अफसर पर हमला करने और धमकाने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इसके साथ ही कडू को तीन महीने की साधारण कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के मामले (IPC सेक्शन 504) में उन्हें बरी कर दिया गया. 

क्या था मामला?

27 सितंबर 2018 को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक, घटना एक दिन पहले यानी 26 सितंबर को हुई थी. शिकायतकर्ता प्रदीप पी, जो उस समय महाराष्‍ट्र सरकार के IT विभाग के डायरेक्टर और IAS अफसर थे, अपने ऑफिस (मंत्रालय, 7वीं मंजिल) में डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रेन के साथ चर्चा कर रहे थे.  

इसी दौरान, विधायक बच्चू कडू 7-8 साथियों के साथ वहां पहुंचे और 'महापरीक्षा पोर्टल' से जुड़ी शिकायतें लेकर तुरंत रिपोर्ट की मांग करने लगे. अफसर ने बताया कि उन्‍होंने हाल ही में पदभार संभाला है और रिपोर्ट मंगा ली गई है. जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा. 

वीडियो भी हुआ था वायरल

इस पर बच्चू कडू नाराज हो गए, गाली-गलौज करने लगे और अफसर की मेज पर रखा iPad उठाकर मारने का इशारा किया. जाते-जाते उन्होंने धमकी दी कि 2 दिन में जवाब नहीं मिला तो नतीजा भुगतना पड़ेगा. घटना के दौरान एक व्यक्ति ने मोबाइल पर पूरी घटना रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर डाल दी. हालांकि, कोर्ट में डिजिटल सबूत ठीक से साबित नहीं हो सके. 

कोर्ट में क्या हुआ?

  • IAS अफसर अपने ड्यूटी पर थे
  • iPad उठाकर मारने का इशारा ‘असॉल्ट' की श्रेणी में आता है (IPC 353)
  • धमकी देना (IPC 506) भी साबित हुआ
  • लेकिन गाली-गलौज (IPC 504) साबित नहीं हुई, क्योंकि गवाहों ने सटीक शब्द कोर्ट में नहीं बताए 

कोर्ट की टिप्पणी

इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, 'विधायक होते हुए भी बच्चू कडू ने अफसर से शिकायत करने के लिए सही कानूनी रास्ता नहीं अपनाया बल्कि ऑफिस में जाकर डराने-धमकाने का तरीका अपनाया. ऐसे मामलों में सरकारी अफसरों को बेखौफ काम करने के लिए सख्त सजा जरूरी है.' 
 

Featured Video Of The Day
Fatehpur Maqbara Controversy में नया मोड़, हिंदू पक्ष के Satish Chandra ने किया मालिकाना हक का दावा
Topics mentioned in this article