मूसेवाला हत्याकांड: अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई, 26 अन्य के खिलाफ आरोप तय किये

मूसेवाला के परिवार के वकील सतिंदर पाल सिंह मित्तल ने कहा, 'जिला सत्र न्यायाधीश एच एस ग्रेवाल ने मूसेवाला हत्याकांड में 27 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए.'

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चंडीगढ़:

पंजाब के मानसा जिले की एक अदालत ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 26 अन्य आरोपियों के खिलाफ बुधवार को आरोप तय किये. सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाने जाने वाले गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज मामले का मुख्य आरोपी गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ पुलिस की पहुंच से दूर है और उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किये गये हैं.

मूसेवाला के परिवार के वकील सतिंदर पाल सिंह मित्तल ने कहा, 'जिला सत्र न्यायाधीश एच एस ग्रेवाल ने मूसेवाला हत्याकांड में 27 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए.'

वकील ने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, जगतार सिंह और चरणजीत सिंह चेतन की आरोपमुक्त करार देने संबंधी याचिका भी खारिज कर दी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है.

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि पिछले 24 महीनों में पहली बार परिवार कुछ राहत महसूस कर रहा है.

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326, 148, 201, 212 और 120 बी और शस्त्र अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

मूसेवाला की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपने दोस्त और चचेरे भाई के साथ जीप से मानसा के जवाहर के गांव जा रहे थे. उनके वाहन को रास्ते में रोककर गोलीबारी की गई थी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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