मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया

Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
मोदी सरकार ने यह ड्राफ्ट बिल 10 नवंबर 2023 को जारी किया था.

सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल (Broadcast Services Regulation Bill) के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय 15 अक्तूबर 2024 तक बढ़ा दिया है. सरकार ने यह ड्राफ्ट बिल 10 नवंबर 2023 को जारी किया था और इस पर आम जनता और हितधारकों के सुझाव मांगे थे. सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, इस पर विभिन्न संगठनों से कई सुझाव, सिफारिश और प्रतिक्रियाएं मिली हैं.

मंत्रालय के मुताबिक, 15 अक्तूबर तक मिले सुझावों और प्रतिक्रियाओं के बाद व्यापक विचार-विमर्श होगा, जिसके बाद एक नया ड्राफ्ट बिल जारी किया जाएगा.इस बारे में एक्स पर भी मंत्रालय की तरफ से पोस्ट किया गया है.

बीच में आई खबरों के मुताबिक ड्राफ्ट बिल में प्रिंट मीडिया को छोड़ कर बाकी सभी तरह के ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने का प्रावधान है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कंटेट को भी रेगुलेट किया जाएगा. डिजीटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडीविजुअल कंटेट क्रिएटर्स इसका विरोध कर रहे थे.

Featured Video Of The Day
Maharashtra-Jharkhand में बंपर Voting, क्या चौंकाने वाले होंगे परिणाम? | NDTV Election Cafe