मथुरा: कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई 10 मई को

आवेदनकर्ताओं ने ठाकुर केशव देव जी महाराज मंदिर के 13.37 एकड़ भूमि पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने का अनुरोध किया है. यह वाद महेंद्र प्रताप सिंह और चार अन्य लोगों ने दायर किया है. 

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
इस मामले में अदालत ने सुनवाई 10 मई तक के लिए स्थगित कर दी है.
मथुरा:

मथुरा (Mathura) में श्रीकृष्ण मंदिर से सटी शाही मस्जिद ईदगाह (Shahi Masjid Idgah) को हटाने को लेकर पांच लोगों द्वारा दायर दीवानी वाद की स्वीकार्यता के संबंध में सुनवाई 10 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है. अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. जिला सरकारी वकील (सिविल) संजय गौर ने कहा कि दलीलें पूरी नहीं होने के चलते सुनवाई 10 मई के लिए टाल दी गई. 

उन्होंने कहा कि अपने वाद में पांच आवेदनकर्ताओं ने ठाकुर केशव देव जी महाराज मंदिर के 13.37 एकड़ भूमि पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने का अनुरोध किया है. यह वाद महेंद्र प्रताप सिंह और चार अन्य लोगों ने दायर किया है. 

'मथुरा में मंदिर बनाने का ऐलान करके दिखाएं' : मंत्री ने सपा सांसद के बयान के बाद अखिलेश को दी चुनौती

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बचाव पक्ष के वकील जे. पी. निगम ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वादी ने जमीन के बारे में सहायक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं. 

उधर, मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में स्थित भागवत भवन की छत पर लगे लाउडस्पीकरों को बंद कर दिया है. साथ ही मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने का फैसला किया है. मस्जिद से तीन लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया है और अब केवल एक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कम ध्वनि के साथ किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर ऐसा किया गया है. 

खबरों की खबर : यूपी में कब रूकेगा 'भीड़ का इंसाफ'? लिंचिंग की घटनाओं पर क्यों नहीं लगाम?

Advertisement

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Cough Syrup Death Case: कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर ED का शिकंजा | BREAKING NEWS
Topics mentioned in this article