सांसदी जाने के बाद महुआ मोइत्रा को खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली HC में याचिका खारिज

कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. इसके बाद उन्हें दो बार बंगला खाली करने के लिए कहा जा चुका है. तीसरी बार उन्हें फौरन बंगला खाली करने का नोटिस मिला था.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से लोकसभा सांसद थीं.
फटाफट पढ़ें
  • महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप
  • 8 दिसंबर 2023 को गई महुआ की सांसदी
  • अब खाली करना होगा सरकारी बंगला
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही? हमें बताएं।
नई दिल्ली:

संसद में घूस लेकर सवाल पूछने के आरोपों में सांसदी जाने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को सरकारी बंगला खाली करना होगा. महुआ को बंगला खाली करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स ने मंगलवार (16 जनवरी) को नोटिस भेजा था. नोटिस के खिलाफ महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. इसके बाद उन्हें दो बार बंगला खाली करने के लिए कहा जा चुका है. तीसरी बार उन्हें फौरन बंगला खाली करने का नोटिस मिला था.

महुआ मोइत्रा पर एक्शन, संसद की सुरक्षा में सेंध और 146 सांसदों का सस्पेंशन... शीतकालीन सत्र की खास बातें

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे आरोप
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने मुहआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे. निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी. एथिक्स कमिटी ने इस मामले की जांच की थी और रिपोर्ट सौंपा था. कमिटी ने महुआ को दोषी मानते हुए उनकी सांसदी रद्द करने और मामले की कानूनी जांच की सिफारिश की. इसके बाद महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ था.

Advertisement

वोटिंग के समय विपक्ष का वॉकआउट
महुआ के निष्कासन पर लोकसभा में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी. आखिर में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें निष्कासन का प्रस्ताव पास हो गया. वोटिंग के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था. 

Advertisement

146 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों का आज राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर जुटेंगे राहुल-खरगे

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
सांसदी रद्द होने के फैसले को महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद महुआ को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला.

Advertisement

अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद जल्द ही डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स के अधिकारी महुआ मोइत्रा के बंगले पर जाएंगे. अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि बंगला जल्द से जल्द खाली हो जाए.

Advertisement

महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के लिए बेदखली नोटिस जारी


महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे पर किया मानहानि केस
निशिकांत दुबे के आरोपों के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस किया. महुआ ने आरोप लगाया था कि निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत दहाद्राई कैश फॉर क्वेरी केस के जरिए उनकी छवि खराब की. महुआ ने मीडिया चैनलों के खिलाफ भी आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया. फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में निशिकांत दुबे और देहाद्राई के खिलाफ केस पेंडिंग है.

महुआ मोइत्रा को फिलहाल SC से राहत नहीं, निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार

Featured Video Of The Day
Ahmedabad Plane Crash: जिस घर से 150 मीटर दूरा गिरा विमान उसकी मालिक सविता बेन ने क्या बताया ?
Topics mentioned in this article