महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के लिए बेदखली नोटिस जारी

तृणमूल कांग्रेस नेता को पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. इससे पहले मोइत्रा का आवंटन रद्द करते हुए उन्हें सात जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था.

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महुआ मोइत्रा को 12 जनवरी को उन्हें एक और नोटिस जारी किया गया था. (फाइल)
नई दिल्‍ली :

संपदा निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को मंगलवार को सरकारी बंगला (Government Bungalow) खाली करने के लिए बेदखली का नोटिस जारी किया. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी. महुआ मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था.सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस नेता को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने को कहा गया है. यह बंगाल उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था.

सूत्रों ने बताया, ‘‘उन्हें (मोइत्रा को) मंगलवार को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया. अब संपदा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला यथाशीघ्र खाली कराया जाए.''

तृणमूल कांग्रेस नेता को पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. इससे पहले मोइत्रा का आवंटन रद्द करते हुए उन्हें सात जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था.

12 जनवरी को एक और नोटिस किया जारी 

संपदा निदेशालय ने आठ जनवरी को एक नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली क्यों खाली नहीं किया. 12 जनवरी को उन्हें एक और नोटिस जारी किया गया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार जनवरी को तृणमूल नेता को आवंटित सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा था.

‘अनैतिक आचरण' का दोषी ठहराया गया था

मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट की ‘यूजर आईडी और पासवर्ड' साझा करने के आरोप में पिछले साल आठ दिसंबर को ‘अनैतिक आचरण' का दोषी ठहराया गया था और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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