मामूली विवाद में 6 साल पहले की थी शख्स की हत्या, अब कोर्ट ने दो लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा 

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप को साबित कर दिया है और अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
(प्रतिकात्मक तस्वीर)
ठाणे:

महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2016 में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ठाणे के जिला न्यायाधीश एस. पी. गोंधलेकर ने 28 अप्रैल को मामले में फैसला सुनाया। इसकी प्रति मंगलवार को जारी की गई. अदालत ने आरोपी सोहेल मुख्तार शेख (34) और अली उर्फ नौशाद इरशाद शेख (37) पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

आरोपियों ने साथ बैठकर पी थी शराब

अतिरिक्त लोक अभियोजक एस.पी मोराले ने अदालत को बताया था कि नौ जुलाई, 2016 को आरोपियों और रईस उर्फ रोशन शेख ने एक साथ शराब पी थी. इसके बाद उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और उन्होंने रोशन शेख की हत्या कर दी. वहीं, आरोपियों ने रोशन शेख के शव को लोढ़ा रोड पर मीरा भायंदर नगर निगम के मलजल संयंत्र में फेंक दिया था.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप को साबित कर दिया है और अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा है, इसलिए उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए. 

रेप के आरोपी को उम्र कैद

गौरतलब है कि इस फैसले के अलावा महाराष्ट्र के वसई की एक अदालत ने 2017 में एक नाबालिग से बलात्कार करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष (पॉक्सो) अदालत की न्यायाधीश अदिति कदम ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया और दोषी जगदीश फागू राय पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह भी पढे़ -

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले एक हजार से नीचे आए

हिंसा का मामला : दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस थाने के एसएचओ को हटाया गया

Video: "कोई नया केस दर्ज करना ठीक नहीं होगा": राजद्रोह केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Digital Arrest Scam: एक वीडियो कॉल और बैंक अकाउंट साफ? ऑनलाइन खतरे से कैसे बचेंगे?
Topics mentioned in this article