महाराष्ट्र ने नर्सरी से पहली कक्षा के दाखिलों के लिए न्यूनतम आयु में छूट दी

सरकार के 18 सितंबर 2020 के प्रस्ताव के अनुसार, स्कूल में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु के लिए कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर है. इसके कारण अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने में दिक्कतें आ रही हैं.

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नर्सरी से लेकर पहली कक्षा के दाखिले के लिए न्यूनतम आयु में छूट दी है. (फाइल फोटो)
पुणे:

महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए नर्सरी से लेकर पहली कक्षा के दाखिले के लिए न्यूनतम आयु में छूट दी है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सरकार के 18 सितंबर 2020 के प्रस्ताव के अनुसार, स्कूल में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु के लिए कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर है. इसके कारण अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने में दिक्कतें आ रही हैं. सरकारी परिपत्र में सोमवार को कहा गया कि इस मुद्दे पर विचार करते हुए शिक्षा विभाग ने अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए दाखिले के वास्ते न्यूनतम आयु के मानदंड बदल दिए हैं. '

नए नियम के अनुसार, एक अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 के बीच जन्मे बच्चे तथा 31 दिसंबर 2022 तक तीन साल की न्यूनतम आयु पूरी कर चुके बच्चे नर्सरी में दाखिला ले सकते हैं.

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इसी तरह एक अक्टूबर 2016 से 31 दिसंबर 2017 के बीच जन्मे बच्चे और 31 दिसंबर 2022 तक पांच साल की न्यूनतम आयु वाले बच्चे सीनियर केजी दाखिले के योग्य हैं.

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पहली कक्षा के लिए न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2022 तक छह वर्ष होनी चाहिए. परिपत्र में कहा गया है कि प्राइमरी से पूर्व दाखिले के लिए आयु सीमा में छूट दी जा सकती है. कोई भी स्कूल उम्र संबंधी मुद्दे का हवाला देते हुए बच्चों को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकता.

परिपत्र में कहा गया है कि दाखिलों के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गयी है और इसमें छूट दी जा सकती है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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