अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) की जमानत अर्जी के खिलाफ सरकारी वकील प्रदीप घरात आज जवाब फाइल करेंगे. इस केस पर कल दोपहर बाद सुनवाई होगी. नवनीत राणा की तरफ से आज वकील आबाद फोंडा ने सुनवाई की मांग की, लेकिन जज ने आज व्यस्तता अधिक होने का हवाला दिया. इस मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल हो सकता है. दोनो के खिलाफ 124 A जैसी गंभीर धारा लगाई गई है, ऐसे में उन्हें ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए. दोनों आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. नवनीत राणा के खिलाफ झूठा जाति प्रमाणपत्र देने काआरोप भी है. सरकार का कहना है कि अगर दोनों को ज़मानत मिली तो बाहर निकलने के बाद लॉ एंड ओर्ड़र की समस्या उपस्थित हो सकती है. राज्य सरकार ने दोनों की ज़मानत का ज़ोरदार विरोध किया है.
उधर, नवनीत राणा द्वारा लगाए गए न्यायिक हिरासत में बदसलूकी के आरोप पर मुंबई पुलिस की तरफ से एक के बाद एक तथ्य सामने लाए जा रहे हैं. मंगलवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने वीडियो जारी कर उनके आरोपों को गलत बताया था. वहीं अब बांद्रा मजिस्ट्रेट की आदेश कॉपी सामने आई है जिसमे मजिस्ट्रेट के सामने सांसद की तरफ से किसी भी तरह की बदसलूकी का जिक्र नहीं किया गया था.
मजिस्ट्रेट ने अपने रिमांड ऑर्डर के पहले पैरा में ही लिखा है कि आरोपियों को साढ़े 12 बजे मेरे सामने पेश किया गया तब दोनो ही आरोपी को पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नही थी. दरअसल रिमांड के लिए जब किसी भी आरोपी को अदालत में लाया जाता है तब सबसे पहले मजिस्ट्रेट उससे पूछते हैं कि क्या पुलिस से कोई शिकायत है? मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर वाकई में दोनों के साथ पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया होता तो वो उस समय ही बताते लेकिन तब उन्होंने कोई शिकायत नही की थी.
गौरतलब है कि लोकसभा सांसद ने मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और दावा किया है कि उनके और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई है. हालांकि, पुलिस प्रमुख ने अपने साथ दुर्व्यवहार के आरोपों का जवाब देते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया.