पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में उनके वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है.
 
                                                                                                
                                          
                                        
                                            
                                                                                        मुंम्बई: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                    
                                                                                                                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                                                
                                        
                                        महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह के निर्दलीय विधायक बच्चू कडू (Bacchu Kadu) को सेशंस कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. आज शाम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चू कडू को छोड़ा जाएगा. लेकिन नियमित जमानत पर अगली सुनवाई 21 सितंबर को बॉम्बे सेशंस कोर्ट में होगी.
बता दें कि राज्य सरकार में शामिल प्रहार जनशक्ति पार्टी (Prahar Janshakti Party) के बच्चू कडू अध्यक्ष है. साथ ही वह विधायक भी हैं. मरीन ड्राइव पुलिस ने एक राजनीतिक आंदोलन के लिए विधायक बच्चू कडू के खिलाफ आईपीसी 353 के तहत मामला दर्ज किया था. अदालत ने इससे पहले इसी मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
Featured Video Of The Day
														                                                        Bihar Elections 2025: पहले चरण के लिए थमेगा प्रचार का दौर, SIR का दूसरा चरण आज से होगा शुरु
                                                    













