महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने कई सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है. इसके तहत सरकारी और निजी ऑफिसों को 15 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है जबकि विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 25 तक सीमित कर दी गई है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल प्रोफेशनल्स और जिन्हें इलाज की जरूरत है उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है.
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महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के तहत, सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकतें हैं पहले ये 50 फीसदी था. शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकते हैं. यही नहीं, शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक ही इजाजत हैं. इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. सरकारी बस 50 फीसदी की क्षमता पर चलेगी और खड़े रहकर सफर करने पर रोक रहेगी.लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दौडेंगी. दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण बताने पर ही सफर करने की मंजूरी होगी.
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इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटाइन का स्टैम्प मारा जाए. अत्यावाश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही जाने की अनुमति होगी. बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना वसूला जाएगा.गौरतलब है कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आए हैँ. यही नहीं, कोरोना के कारण 24 घंटों में 568 लोगों की जान गई है, यह महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. राज्य के प्रमुख शहरों के लिहाज से बात करें तो पुणे में पिछले 24 घंटों में 10,852 केस आए हैं और 35 लोगों की मौत हुई है.राजधानी मुंबई में 24 घंटों में 7,684 केस आए हैं जबकि 62 लोगों को इस दौरान जान गंवानी पड़ी है. नागपुर शहर में 7,555 नए केस आए हैं और 41 लोगों की जान गई है.