महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, घर का खाना मांगने पर कोर्ट ने कहा- 'पहले जेल का खाना खाइए...'

अनिल देशमुख की तरफ से जेल में घर के भोजन का आवेदन दिया गया है. अदालत का कहना है पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा, तब मैं विचार करूंगा. साथ में मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बेड की मांग की गई थी, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी है.

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नई दिल्ली:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering) में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.  अनिल देशमुख की तरफ से जेल में घर के भोजन का आवेदन दिया गया है. अदालत का कहना है पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा, तब मैं विचार करूंगा. साथ में मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बेड की मांग की गई थी, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी है. बता दें कि अनिल देशमुख की ईडी की हिरासत आज खत्म हुई थी. पिछली बार ED ने सचिन वझे के साथ आमने सामने पूछताछ के लिए हिरासत बढ़ाकर मांगी थी, लेकिन सचिन वझे अब भी मुम्बई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है इसलिए आमने-सामने पूछताछ नहीं हो पायी है. बता दें कि सीबीआई उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले के अलावा पुलिस अधिकारी के विवादास्पद तबादले के मामले में भी उनकी जांच करेगी. काफी मुश्किल से महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले से जुड़ी फाइलें सीबीआई को सौंप दी थीं.सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का बयान दर्ज किया है, जिन्होंने गोपनीय रिपोर्ट तैयार की और तत्कालीन डीजीपी महाराष्ट्र को सौंपी. बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का आदेश देने के बाद, सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक औपचारिक मामला दर्ज किया था.

गौरतलब है कि ईडी ने भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों पर 21 अप्रैल को राकांपा नेता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी. ईडी ने पहले देशमुख के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे अतिरिक्त जिलाधीश पद के अधिकारी संजीव पलांदे और देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था. 

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