महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने जन स्वास्थ्य के हित में जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड का बेबी पाउडर निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है. राज्य सरकार की एजेंसी ने शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि कंपनी का उत्पाद जॉनसन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं की त्वचा को प्रभावित कर सकता है.
नियामक ने कहा कि शिशुओं के लिए पाउडर के नमूने प्रयोगशाला जांच के दौरान मानक पीएच मान के अनुरूप नहीं थे. विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्रवाई कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की निर्णायक रिपोर्ट के बाद की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि ‘‘पाउडर का नमूना पीएच जांच के संबंध में आईएस 5339:2004 के अनुरूप नहीं है.''
विज्ञप्ति के अनुसार, एफडीए ने गुणवत्ता जांच के उद्देश्य से पुणे और नासिक से जॉनसन के बेबी पाउडर के नमूने लिए थे. सरकारी विश्लेषक ने नमूनों को ‘‘मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं'' के रूप में घोषित किया था क्योंकि वे पीएच जांच में शिशुओं के त्वचा पाउडर के लिए आईएस 5339:2004 की विशिष्टता का पालन नहीं करते हैं.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके बाद, एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन को औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियमों के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, इसके अलावा कंपनी को उक्त उत्पाद के भंडार को बाजार से वापस लेने के निर्देश जारी किए.
कंपनी ने सरकारी विश्लेषक की ‘‘रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया'' और इसे केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में भेजने के लिए अदालत में चुनौती दी है.
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