महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश

संशोधन विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर
मुंबई:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.

पवार के पास वित्त विभाग भी है. महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य विधानमंडल के मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी और निचले सदन से पारित होने के बाद इसे विधान परिषद में भेजा जाएगा.

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन सेवाओं का कुल कारोबार हजारों करोड़ रुपये है और इन पर कर लगने से राज्य को निश्चित रूप से लाभ होगा.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Bengal Elections 2026: दक्षिण बंगाल में फिर चलेगा 'दीदी' का सिक्का ? आंकड़ों ने खोल दिए खेल के सारे पत्ते
Topics mentioned in this article