चौथी मंजिल से धक्का देकर युवती की जान लेने का आरोपी सुफियान मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, पैर पर लगी गोली

इस युवती को मंगलवार की रात एक भवन के चौथे तल से कथित तौर पर उसके पड़ोसी द्वारा धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया था.

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पुलिस ने आरोपी सुफियान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था
लखनऊ:

चौथी मंजिल से धक्का देकर 19 वर्षीय युवती की जान लेने के आरोपी सुफियान नामक युवक को लखनऊ पुलिस ने यहां के दुबग्गा इलाके में शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, पुलिस की गोली लगने से सुफियान घायल हो गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. इस बीच, मृत युवती के परिजनों ने सुफियान को मृत्युदंड दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि उसके परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए. इस युवती को मंगलवार की रात एक भवन के चौथे तल से कथित तौर पर उसके पड़ोसी द्वारा धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया था. वह पड़ोसी उससे दोस्ती कर उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा था. संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) पीयूष मोर्डिया ने को बताया, ‘‘सुफियान को शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया.'

दुबग्गा पुलिस थाने के प्रभारी सुखवीर सिंह भदौरिया ने कहा, ‘‘सुफियान को दोपहर करीब एक बजे एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया. मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में भर्ती कराया गया है.'' उन्होंने बताया कि आरोपी सुफियान पर 25 हजार रुपये का इनाम पुलिस ने घोषित किया था. बाद में, संवाददाताओं से बातचीत में 19 वर्षीय युवती की मां ने कहा, “हमें उसकी (सुफियान) उसकी गिरफ्तारी से राहत मिली है. उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और सख्त कानून बनाए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें. कुल मिलाकर हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं.”

उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि सुफियान का परिवार भी इस अपराध में शामिल है, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. वे हमेशा से निकाह के लिए दबाव बना रहे थे. 19 वर्षीय युवती की बहन ने भी मांग की कि सुफियान के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. मृतका की चाची ने कहा कि सुफियान को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, चूंकि उसकी भतीजी ने इस्लाम नहीं अपनाया, इसलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी. पुलिस ने मृतका की मां की ओर से दायर शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. जेसीपी ने कहा था, “लड़की और आरोपी पड़ोसी थे और दोनों के परिवार वाले उनके रिश्ते के खिलाफ थे.”

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पुलिस के अनुसार सूफियान ने लड़की को एक मोबाइल फोन दिया था और जब लड़की के घरवालों को इस बात का पता चला तो वे लड़की को लेकर सुफियान के घर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था. संयुक्त आयुक्त ने कहा था, ‘‘जब दोनों परिवार बात कर रहे थे, तब आरोपी लड़की को इमारत की चौथी मंजिल पर ले गया और कथित तौर पर उसे वहां से नीचे धकेल दिया.'' तेज आवाज सुनकर परिजन बाहर पहुंचे तो खून से लथपथ महिला जमीन पर पड़ी मिली. आरोपी के मौके से फरार होने पर अन्य पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ देर बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया. परिजनों के मुताबिक युवती ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और उसकी मां आया का काम करती थी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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